डीएम के निर्देश पर अब सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें व प्रतिष्ठानें
गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढते प्रभाव के कारण जनपद में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए संक्रमण पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत कार्यालय आदेश 20 जुलाई को हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठाान समय प्रात: 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने के आदेश निर्गत किये गये थे।
जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने इस आदेश में आशिंक संशोधन करते हुए हाटस्पाट/कन्टेन्मेट जोन के बाहर नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रो के व्यावसायिक प्रतिष्ठाान सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने का निर्देश जारी किया है और रात 10 बजे से प्रात: 05 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्ति/वाहनों को छोड़कर पूरी तरह से आवागमन प्रतिबन्धित रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक से अपील की है कि वह शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए इस आदेश का पालन करें। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामाग्री ना दें। ना ही दुकानस्वामी व कर्मचारी भी बिना मास्क के रहे। प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण के समय यदि बिना मास्क के स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को सामग्री देते हुए पाये जाते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध आपदा अधिनियम में वार्णित सुसंगत धारा अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी।