अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई पुलिस व सरकार को फटकार
गाजीपुर। बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार तथा पुलिस को फटकार लगाई है। अंसारी परिवार के मामले में एक बार फिर यूपी पुलिस को शर्मसार होना पड़ा।
मऊ से बसपा के विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कई मामले दर्ज हैं। बीते दिनों पुलिस ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के नई दिल्ली के आवास ने कई असलहे बरामद किए थे। जिसके बारे में बताया गया कि यह आधा दर्जन असलहे एक लाइसेंस पर खरीदे गए हैं। इसके बाद पुलिस ने लखनऊ के महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे अब्बास को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज बड़ी राहत दी। लखनऊ बेंच अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस शबीहुल हसनैन व जस्टिस रेखा दीक्षित की बेंच ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है।

इस संदर्भ में एडवोकेट अनिमेश शुक्ला व मंसूर अंसारी ने मिडिया को बताया कि कोर्ट ने कहा कि जब लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब्बास अंसारी के असलहे के लाईसेंस के संदर्भ में एनओसी जारी कर दी थी। ज्वाइंट कमिश्नर आफ दिल्ली ने अब्बास अंसारी को लाईसेंस जारी कर दिया था, इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज कर लिया। जबकि इस केस का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है। यह उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए, पुलिस तीन सप्ताह के अंदर जवाब दे कि अब्बास अंसारी के उपर यूपी पुलिस ने क्यों कार्रवाई की।